सुकमा, 12 जुलाई 2024/sns/- गुरूवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री हरिस.एस के अध्यक्षता में आरटीई के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुआ। बैठक में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के धारा 12 (1) (ब) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीट बीपीएल(गराबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अनाथ, एचआईवी पॉजीटिव तथा तृतीय लिंग के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिसमें उपस्थित अधिकारी पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैठक में कलेक्टर ने विद्यालयों से शालात्यागी विद्यार्थियों के दर रोकने संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। नियुक्त मेंटॉर अधिकारियों को शालात्यागी हुए बच्चों के स्पष्ट कारण एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने वाहनों मे मानक अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित् करना तथा छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिये। बैठक में बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, एसपी श्री किरण गंगाराम चव्हाण, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीआर मण्डावी नगरीय निकाय अधिकारी, सहायक आयुक्त आ.जा.क. वि.विभाग, जिला मिशन समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व मेंटॉर अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य उपस्थित थे।
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