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16 जून से 15 अगस्त तक नदी-नालों में  मत्स्याखेट पर प्रतिबंध


जगदलपुर 14 जून 2024/sns/- राज्य शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतएव जिले के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
    उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।
       उप संचालक मछलीपालन जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार अन्य प्रदेशों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी मछली के परिवहन एवं विक्रय के दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखना आवश्यक है। इस दिशा में जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछलीपालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए।

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