सुकमा, 03 अप्रैल 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस. के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 10-बस्तर संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत जिला सुकमा में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु प्रथम चरण में नियत मतदान को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों एवं समस्त एफ.एल.-7 सैनिक कैंटीन को मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात ( 17 अप्रैल 2024 दिन-बुधवार को अपरान्ह समय 3.00 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक) बंद रखे जाने हेतु “शुष्क अवधि शुष्क दिवस“ घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिला सुकमा के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.-7 सैनिक कैंटीन में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा ।
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