सुकमा, मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2023-24 के देशी विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कंडिका-16 के तहत् जिला-सुकमा की समस्त देशी/विदेशी मदिस दुकान सी. एस. 2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ) तथा एफ.एल.-7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति 25 मार्च 2024 को “होली“ (जिस दिन रंग खेला जायेगा)“ के अवसर पर एक दिवस के लिये “शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में जिला सुकमा के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.-7 कैंटीन में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा ।
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