छत्तीसगढ़

वर्ष 2023 का अंतिम नेशनल लोक अदालत 16 दिसम्बर 2023 को

जगदलपुर 15 दिसंबर 2023/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर श्री मनीष कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में 16 दिसम्बर, 2023 दिन शनिवार को जिला बस्तर जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजित लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 नि0ई0एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण एवं श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ बैंक, बीएसएनएल, विद्युत, जलकर, सम्पत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाएगा।
इस नेशनल लोक अदालत की तैयारी एवं पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान हेतु हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 08 खण्डपीठ, परिवार न्यायालय की 01 खण्डपीठ एवं स्थायी लोक अदालत की 01 खण्डपीठ सहित कुल 10 खण्डपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है ।
उक्त नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 25 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पेनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। नेशनल लोक अदालत हेतु अब कुल 501 आपराधिक प्रकरण, 34 व्यवहार वाद प्रकरण, 166 मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, 407 धारा 138 नि.ई.एक्ट के प्रकरण, 39 श्रम विवाद संबंधी प्रकरण, 27 पारिवारिक प्रकरण, 10 जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण इस प्रकार कुल 1184 प्रकरण, राजस्व विभाग के 26705 प्रकरण एवं वसूली हेतु बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीएसएनएल, नगर निगम, विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन से संबंधित कुल 5050 प्रकरणों को चिन्हांकित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर श्री मनीष कुमार ठाकुर द्वारा सभी सम्माननीय न्यायाधीशगणों, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगणों, बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण, अधिकारीगण, जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों, बीएसएनएल, नगर निगम के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर उन्हें नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु प्रकरणों के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग किया जाकर प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाकर निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया गया है ।                
     उक्त नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनामा के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे । लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है । लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है । उक्त संबंध में यह भी विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है।

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