छत्तीसगढ़

एनपीएस अथवा ओपीएस चयन के विकल्प हेतु करें आवश्यक कार्यवाही

रायगढ़, फरवरी 2023/ जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सूचित करते हुए बताया कि दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए ओ.पी.एस.लागू होने के कारण उन्हें वित्त निर्देश 03/2023 दिनांक 25.1.2023 एवं वित्त निर्देश 04/2023 के तहत एनीपीएस अथवा ओपीएस में रहने हेतु विकल्प चयन किया जाना अनिवार्य है। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसे व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए अपनी अधीनस्थ कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 1.11.2004 से 31.3.2022 के मध्य हुई है, से संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प प्रपत्र एक (10 रुपये का नोटराईज्ड शपथ पत्र)अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प प्रपत्र दो (10 रुपये का नोटराईज्ड शपथ पत्र)में दिनांक 15 फरवरी 2023 तक प्राप्त कर कलेक्टर कार्यालय को सूचित करते हुए वांछित विकल्प प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के फरवरी माह का वेतन आहरण किया जाना सुनिश्चित करें।

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