कवर्धा, 14 दिसंबर 2022। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुए जिला कबीरधाम के नगर पालिका क्षेत्र कवर्धा के वार्ड क्रमांक-19 में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 के दौरान निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के वाहनों एवं वाहनों पर रखे गये लाऊड स्पीकर तथा सभा, कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लाउडस्पीकर की अनुमति प्रदान करने के लिए नगर पालिका कवर्धा (कवर्धा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-19 का पूर्ण क्षेत्र) के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी कवर्धा को अधिकृत किया है।
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