मुंगेली 19 मई 2022// छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 की धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ऐसे निर्माण श्रमिक जो उक्त धारा के अंतर्गत मंडल की सदस्यता से निवृत्त हाने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता स्वरुप राशि दी जायेगी। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत प्रदाय होगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि उक्त योजना भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगा, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रुप में पंजीबद्ध हो। योजना राशि एकमुश्त दस हजार रुपये होगा, योजना की पात्रता हेतु निर्माण श्रमिक को कम से कम विगत 03 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रुप में पंजीकृत हो। योजनांतर्गत हितग्राही की आयु न्यूनतम 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष हो। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नजदीकी च्वाईस सेंटर अथवा https://cglabour.nic.in/NewOnlineScheme/Application.aspx से सीधे आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय श्रम पदाधिकारी कक्ष क्रमांक 252, 253, कलेक्टोरेट परिसर प्रथम तल में सम्पर्क कर सकते है।
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