छत्तीसगढ़

एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत मोटरयान कर जमा करने का अवसर

जगदलपुर, 14 फरवरी 2022/ मोटरयान कर जमा करने हेतु एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक अवसर प्रदान की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च 2022 के पश्चात कर, शास्ति और ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि 71 यात्री वाहनों से 1 करोड़ 65 लाख 60 हजार रूपए और मालयान वाहन के अन्तर्गत 1251 वाहनों की त्रैमासिक कर राशि 02 करोड़ 74 लाख 38 हजार 494 रूपए के साथ-साथ शास्ति व ब्याज राशि की वसूली किया जाना है। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत इसमें विनिदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की जा रही है। जिसमंे त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत छूट वाहनों में लंबित कर एवं अधिनोपित व्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनो (यात्री वाहन) में यदि व्हेल-बेस के कारण वाहन में कर ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित हैं, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एक मुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णत छूट दी जायेगी। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना की अवधि 01 सितम्बर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक होगी एक मुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात् कर शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी। यह अधिसूचना भूतलक्ष्मी प्रभाव से 1 सितम्बर, 2021 से प्रभावशील है। वन टाईम सेटलमेंट (एकमुश्त निपटान) की योजना 31 मार्च 2022 तक है।

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