छत्तीसगढ़

उप निर्वाचन होने वाली ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

धमतरी / दिसम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराने के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों द्वारा जिले की ऐसी ग्राम पंचायत जहां उप निर्वाचन होना है, में जुलूस, रैली एवं आमसभाओं का आयोजन किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा-144 प्रभावी करने का आदेश जारी किया है।जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि लेकर शामिल होने की आशंका बनी रहेगी। इस तरह के आयोजन में उक्त क्षेत्र में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों/जुलूसों के दौरान आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 जा.फौ. लगाना आवश्यक हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश समय समय पर जारी किए हैं।
इसे दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एल्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(ं1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के वार्डों में जहां उप निर्वाचन होना है, में सार्वजनिक स्थल, जुलूस या रैली तथा आमसभा के दौरान किसी भी प्रकार का शस्त्र-लाठी, बल्लम, तलवार, रॉड, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और ना ही रखेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा धमतरी जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्र की उन ग्राम पंचायतों में जहां, उप निर्वाचन होना है की सीमाओं में यथास्थिति जन साधारण पर लागू माना जाएगा, किन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत 24 दिसंबर 2021 को पारित किया गया जो कि आगामी 24 जनवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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