प्रशासन की टीम ने रुकवाया बाल विवाह,परिवार को दी गई कानूनी जानकारी

बलौदाबाजार, 6 अप्रैल 2026/sns/- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश एवं में जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम सक्रिय है। विगत दिनों संयुक्त टीम द्वारा भाटापारा एवं सिमगा विकासखंड के दो गांवों में नाबालिगो का विवाह रोका गया है।

भाटापारा विकासखंड के एक गांव में जिला प्रशासन को जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिली, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने जब दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि लड़की की उम्र 15 साल और लड़के की उम्र 20 साल 10 माह है। यह दोनों की उम्र विवाह की कानूनी सीमा से कम थी। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में समझाया। उन्हें इससे जुड़े दंड प्रावधान और दुष्परिणामों की जानकारी दी। समझाने के बाद परिजन विवाह टालने को तैयार हो गए। इसी तरह दूसरे मामले में सिमगा विकासखंड में भी बाल विवाह रोका गया जिसमें बालिका की आयु विवाह योग्य नही पायी गयी। दोनों पक्षों को कानूनी चेतावनी दी गई।परिजनों और बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया।

इस कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी दीपक राय, सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज, आउटरिच कार्यकर्ता विवेक वैष्णव, अर्चना वैष्णव, काउंसलर यशपाल जांगडे सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *