अंबिकापुर, 10 जनवरी 2026/sns/- राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धान विक्रय करने वाले कृषकों हेतु कैरी फॉरवार्ड, वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन, त्रुटिपूर्ण आधार के प्रकरण में पूर्व पंजीयन को निरस्त कर नवीन पंजीयन, राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर नवीन पंजीयन के लिए समय सीमा 15 जनवरी 2026 तक तथा अन्य समस्त प्रकार के संशोधन यथा फसल/रकबा संशोधन के लिए समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक कर दी गई है। उक्त प्रावधान आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां के समिति मॉड्यूल में किया गया है जिससे किसान बंधु आवश्यक सुधार कराकर धान विक्रय कर सकते हैं।

